लाकडाउन के दौरान वाहन चलाने पर प्रतिबंध

 


शहर में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों चलाने पर लगा प्रतिबंध


कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में हर जरूरी कोशिश की जा रही है. इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों के कई इलाकों को सील कर दिया है. इनमें राजधानी लखनऊ के भी कई इलाके शामिल हैं. वहीं अब लखनऊ में वाहनों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है.।


लखनऊ के डीएम ने शहर में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा जरूरी दुकान खोलने वाले सभी दुकानदारों को कहा गया है कि वे लोग सुबह 9 बजे के पहले अपनी दुकानों में पहुंच जाएं और शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद कर वापस जाएं. दिन में दुकान आने-जाने के नाम पर कोई छूट नहीं दी जाएगी.।


अपनेआदेश में डीएम ने कहा है कि आसपास के दुकानों तक लोग पैदल जाकर खरीदारी करें, किसी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल ना हो. सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक अगर कोई शख्स दोपहिया या चार पहिया वाहन से जाता हुआ मिलेगा तो वाहन सीज कर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया जाएगा.।


लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीएम अभिषेक प्रकाश ने लोगों से अकेले सब्जी, राशन या दूध की दुकानों तक पैदल जाकर खरीदने की अपील की है. इसके साथ ही गाड़ियों के प्रयोग को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया गया है.।


वहीं सभी पास धारकों से कहा गया है कि वह अपने पास को गले में लटकाकर या पॉकेट में ऐसे रखें ताकि नजदीक जाकर देखने की जरूरत न पड़े, दूर से ही दिखाई दे. पास धारक अगर बेवजह पास का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसका पास जब्त कर उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं मीडियाकर्मियों और लोगों की सहायता में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे अलग रखा गया है.।